राज्य में नाइट कर्फ़्यू रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
गाइडलाइन्स के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं
◆ बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID वैक्सीनशन (दोनक डोज) का प्रमाणपत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।
◆समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
◆ राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून, मनोरंजन पार्क आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
◆समस्त स्विमिंग पूल और वाटर पार्क आगामी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।
◆आगामी 16 जनवरी तक समस्त आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक समारोह सांस्कृतिक समारोह की 16 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।
