22 जनवरी को पिथौरागढ़ एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सूचना मिली कि, ग्राम पपदेव में कुछ लोग हिमांचल से अपने लड़के की शादी कराने आये हैं एक- दो दिन में ही शादी कराकर हिमांचल को वापस जा रहे हैं । जिस लड़की की शादी हो रही है वह नाबालिक है । उक्त मामले को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ श्री लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार प्रभारी ए0एच0टी0यू0 उ0नि0 प्रवीण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम चाईल्ड हैल्प लाईन कर्मियों के साथ ग्राम पपदेव पहुँचे जहां लड़का व लड़की तथा उनके परिजन मौजूद थे तथा सगाई की रस्म की जा रही थी । टीम द्वारा लड़की का जन्म प्रमाण पत्र चैक किया गया तो उसकी उम्र 13 वर्ष होना पाया गया तथा लड़के के परिजनों द्वारा बताया गया कि उसकी उम्र भी 18 वर्ष से कम है । दोनों परिवार नेपाल के बजांग निवासी हैं । लड़की वाले लगभग 15 वर्षों से पपदेव में निवास कर रहे हैं तथा लड़के वाले हिमांचल में रह रहे हैं । टीम द्वारा दोनों परिवारों की काउन्सलिंग की गयी तथा बाल विवाह से सम्बन्धित कानून की जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग की शादी कराना अपराध है । दोनों परिवारों द्वारा अपनी गलती स्वीकारते हुए बताया कि उन्हें कानून की जानकारी नही थी । अब वह दोनों के बालिग होने पर ही उनकी शादी करेंगे जिस सम्बन्ध में दोनों परिवारों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया । दोनों परिवारों को काउन्सलिंग हेतु cwc के समक्ष प्रस्तुत कराया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।