कोरोना कर्फ्यू : देहरादून में कोरोना कर्फ्यू 10 मई तक बढ़ा, कुछ शर्तो में किया गया बदलाव ।।web news।।

Covid-19 Update

देहरादून जिले की कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइंस में किया गया मामूली बदलाव, 10 मई तक बढ़ा कर्फ्यू

देहरादून में कोरोना कर्फ्यू दिनांक 10.05.2021 को प्रातः 05 बजे तक बढ़ा दिया है कोरोना कर्फ्यू पुर्र जिले में प्रभावी रहेगा यह जिला प्रशासन ने आदेश दिया है ।

कोरोना कर्फ्यू अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा :

◆ सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
◆देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मण्डी में आम जन मानस का प्रवेश वर्जित रहेगा। 

कुछ सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को ही सशर्त छूट होगी

◆फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे तथा पशुचारे से सम्बन्धित दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक हीखुली रह सकेगी ।
◆राशन, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी । निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी। 
◆पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
◆हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन (घर से स्टेशन शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।तथा स्टेशन से घर में छूट होगी।
◆निर्माण कार्य चलते रहेगे और इनसे जुड़े कार्मिको, मजदूरों तथा वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
◆रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। 
◆शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे। 
◆मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
◆वास्तविक रूप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड-19 की जाँच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
◆केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी शासकीय / अशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस तथा बैंकिंग सेवाऐं वित्तीय संस्थान एंव
◆बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे और सम्बन्धित कार्मिकों को मय वाहन के उनके पहचान पत्र अथवा सम्बन्धितकार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।
◆ आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक वाहनों तथा निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयो के कार्मिको व उनके वाहनों को आवगमन में छूट है। इसलिए इनसे सम्बन्धित कार्मिकों व वाहनों को नहीं रोका जायेगा। 
■अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.iik.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतरकी अवधि के कोविंड-19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।

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