जिला देहरादून में जिलाधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया ।
कोविड 19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप निरन्तर जारी है। इसलिए जन सुरक्षा हित में दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू 06 :05.2021 तक विस्तारित किया गया । अर्थात नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, छावनी परिषद गढीकैन्ट, क्लेमनटाऊन तथा नगर पालिका परिषद डोईवाला, विकासनगर, मसूरी एवं हरबर्टपुर में कोरोना कर्फ्यू अब दिनांक 06.05,2021 की प्रातः 05 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक तथा निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।
◆कोरोना कर्फ्यू अवधि में इन सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को मध्यान्ह 12 बजे तक सशर्त छूट से रहेगी फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
◆पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
◆हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
◆शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
◆निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूटरहेगी।
◆निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेल, बजरी, ईट की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
◆रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
◆शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
◆मीडिया के लिए उनका आई डी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
◆वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
◆कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
◆पोस्ट ऑफिस तथा बैंकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे।
◆अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitatehradun.uk.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतरकी अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।
◆आपातकालीन सेवा के वाहनों, आवश्यक सेवा के वाहनों मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक इकाईयो एवं इनके वाहन व कार्मिको आवगमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नही जायेगा।
◆ शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी के कार्मिकों एवं उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र / सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।