Corona update: देहरादून में एक हप्ते का कोरोना कर्फ्यू,जाने पूरी गाइडलाइन।।web news।।

Covid-19 Update

जिला देहरादून में जिलाधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया ।

कोविड-19 संक्रमण में हो रही निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप जन सुरक्षा हित में डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून पूर्व पारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू का निर्णय गया है। 

दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्रर्न्तगत पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

करोना कर्फ्यू के दौरान इन सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनों को सशर्त छूट रहेगी

◆फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (पैध लाईसेंसधारी की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी। पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
◆आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।
◆हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। 

◆शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित
व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रितनहीं हो सकेंगे । 
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◆ सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
◆औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने-जाने की छूट होगी। 
◆रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी ।
◆शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे। 
◆ केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के
कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
◆मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
◆वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
◆कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
◆पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।
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