कोरोना कर्फ्यू में बाजार खोलने की संशोधित गाइडलाइंस जारी की गयी
कोरोना कर्फ्यू में बाजार खोलने को लेकर राज्य सरकार ने नए संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक 09, 11, 14 जून, 2021 को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे, परंतु शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
कोविड कर्फ्यू के दौरान12 एवं 13 जून 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीडभाड वाले स्थानों को सेनेटाइज किया जाएगा।
होटल, रेस्तरां भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा।होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है । ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
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