उत्तराखण्ड राज्य निवासी चारधाम व मन्दिरों के दर्शन करने के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर यात्रा कर सकते है
श्रृद्धालु निम्न शर्तों के अधीन यात्रा कर सकेंगे।
1. कन्टेंमेन्ट जोन व बफर जोन में निवासरत व्यक्ति को चार धाम यात्रा की अनुमित नहीं।
2. उत्तराखंड के निवासरत व्यक्ति द्वारा, यदि राज्य के बाहर से आवागमन किया गया हो तो 8 जून को जारी आदेश में लिखित क्वारन्टीन से सम्बन्धित सभी शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात ही धाम क्षेत्र में यात्रा कर पायेंगे।
3. यात्रा के लिए वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा व प्रतिबंधित समय में यात्रा नहीं करेंगे।
4. यात्रा से पूर्व http://badrinath-kedarnath.gov.in वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें यात्रा का विवरण व राज्य में निवासरत होने का प्रमाण. फोटो आईडी सहित अपलोड करना होगा। इसके पश्चात Auto-generated e-Pass के साथ ही उत्तराखण्ड स्थित निवास स्थान का प्रमाण साथ रखना अनिवार्य होगा। जिसके आधार पर धाम क्षेत्र में प्रवेश हो पायेगा।
5. अपरिहार्य स्थिति जैसे- आपदा, मेडिकल एमरजेंसी ( स्थानीय प्रशासन की अनुमति) आदि को छोड़कर धाम क्षेत्र में अधिकतम एक रात्रि ही रुका जा सकता है।
6. COVID-19/Flu के लक्षण वाले व्यक्ति ,65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे व co-morbidities के मरीज यात्रा नहीं करेंगे।
7. यात्रा के दौरान पूर्व में COVID-19 से सम्बन्धित जारी सुरक्षा व बचाव सम्बन्धी सभी SOP’s का पालन करना अनिवार्य होगा।