चमोली / भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचकों के अधार संख्या प्राप्त करने के लिए आगामी 01 अगस्त से कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। इसका उदेश्य मतदाता सूची में डुप्लीकेशी यानी एक से अधिक बार नामांकन की समाप्ति को सुनिश्चित करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने जनपद में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण एवं समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची में दर्ज निर्वाचकों के आधार संख्या प्राप्त करने के निर्देश जारी किए है। मतदाताओं द्वारा आधार संख्या उपलब्ध कराने के लिए नया फार्म 6-बी भरा जाएगा। मतदाता स्व प्रमाणन के साथ मतदाता पोर्टल/एप पर ऑन लाइन भी फॉर्म 6-बी भर सकते है। बीएलओ के माध्यम से घर घर जाकर आफ लाइन भी फार्म जमा किए जाएंगे और गरूड एप्प या ईआरओ नेट के माध्यम से सात दिनों के भीतर डिजीटाइज किया जाएगा। आधार संख्या उपलब्ध कराना मतदाताओं के लिए स्वैच्छिक है। मतदाता के पास आधार संख्या न होने की दशा में फार्म-6बी में लिखित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक प्रति को जमा करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। आगामी 01 अगस्त से जनपद की तीनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस कार्य के लिए तैनात सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए है।