देहरादून अब केवल रविवार को होगी साप्ताहिक तालाबंदी । जिल्लेवार के अन्य क्षेत्रों की जानकारी इस रिपोर्ट में
जिलाधिकारी के आदेशानुसार अब नगर निगम देहरादून क्षेत्र, छावनी परिषद गढ़ी कैंट व क्लेमेनटाउन के बाजार रविवार को साप्ताहिक बंद रहेंगे।
देहरादून जनपद में सप्ताहिक तालाबंदी के दिवसों की घोषणा जिलाधिकारी द्वारा की गयी ।
◆नगर निगम, देहरादून तथा छावनी परिषद, गढ़ी कैंट व
क्लेमनटाउन क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक रविवार को बंद रहेंगे ।
◆नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्र के समस्त बाजारप्रत्येक बृहस्पति को बंद रहेंगे ।
◆डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के समस्त बाजारप्रत्येक बुधवार को बंद रहेंगे ।
◆मसूरी नगर पालिका परिषद हो के समस्त बाजार।प्रत्येक बुधवार को बंद रहेंगे ।
◆विकासनगर ता हर्बट पुर के समस्त बाजार प्रत्येक शनिवार को बंद रहेंगे ।
◆ सहसपुर व सेलकुई के समस्त बाजार प्रत्येक बुधवार को बंद रहेंगे ।
◆समस्त चकराता क्षेत्र के समस्त बाजार समस्त बाजार।प्रत्येक बुधवार को बंद रहेंगे ।
◆ कालसी/ सहिया क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक शनिवार को बंद रहेंगे ।
◆ त्यूणी क्षेत्र के समस्त बाजार प्रत्येक रविवार को बंद रहेंगे ।
साप्ताहिक बन्दी दिवसों में आवश्यक सेवाये प्रात 7 बजे से रात्रि 08 बजे तक खुलेंगी
पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सियां, डेरी व होम डिलीवरी तथा दवाओं की दुकान, फल-सब्जी की दुकाने, मीट-मछली की दुकाने (जिनके पास बैय लाईसेन्स हो), बेकरी मिठाई की दुकाने ही संचालित हो सकेगी।
साप्ताहिक तालाबंदी में यह छूट दी गयी है ।
◆प्रातः कालीन मीनिंग यू पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
◆ साप्ताहिक बन्दी दिवसों में वाहनों के आवागमन में एट रहेगी।
◆साप्ताहिक बन्दी दिवसों में संबंधित नगर निगम/नगर पालिका पर्षिद बाजारों में पूर्ण रूप से सैनेटाईजेशन का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
◆साप्ताहिक बन्दी के दौरान निर्माण कार्य तथा औद्योगिक इकाईयो से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित हो सकेगी।
कोविड-19 संक्रमण रोकथाम हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्दशों का पालन किया जाएगा
सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने की अनिवार्यता सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता बनाये रखने सम्न्धी निर्देशों का पालन व सार्वजनिक स्थानो पर थूकना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल है ।