प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। शासन ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इसके अलावा अब वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन… 1200 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1400 रूपये प्रतिमाह की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पूर्व में की गई घोषणाओं का शासनादेश भी समय से जारी कर दिया जाए। सरकार ने प्रदेश के वृद्धजनों के हित में यह निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से हज़ारों परिवारों के पात्र वृद्ध दंपतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।