जनपद टिहरी गढ़वाल में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल की ओर से तीन दिवसीय आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
प्रशिक्षण के प्रथम दिवस मंगलवार को प्रभारी आरटीआई सेल कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल नवीन पनेरू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के सफल सम्पादन हेतु अकादमी से प्रभारी आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ डॉ. ओम प्रकाश को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
विकास भवन सभागार नई टिहरी में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को प्रशिक्षण को गम्भीरता से लेते हुए अपना शतप्रतिशत देने को कहा गया।सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर मन में जो भी संशय हैं या सूचना देने के दौरान जो भी समस्याएं आई है, उनका समाधान प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान करने को कहा गया। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए अपनी कार्यशैली को और बेहतर करने को कहा गया।
इससे पूर्व मा. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड श्री अनिल चन्द्र पुनेठा ने वर्चुअल माध्यम से कहा कि सूचना देने में अधिकारी घबराएं नहीं, बल्कि ऐसी प्रणाली तैयार करें, जिससे वास्तविक लोगों को संघर्ष न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अनुरोधकर्ता के सूचना मांगे जाने पर उनसे कुशलतापूर्वक व्यवहार करने से पचास प्रतिशत केस का निस्तारण हो जाता है, अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन कर सूचना आवेदनकर्ताओं को वांछित सूचना की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी, विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी एवं विभाग तथा राज्य सरकार की छवि और अधिक उज्जवल होगी।उन्होंने कहा कि आर.टी.आई. के तहत जो सूचना कार्यालय में धारित हो, उसे स्पष्ट रूप में दें, प्रश्नगत प्रपत्र में मांगी गई सूचना देने के लिए बाध्यता नहीं है। जहां ज्यादा सूचनाएं मांगी जाती है, वहां पर अनुरोधकर्ता से समन्वय स्थापित करते हुए समय देकर रिकार्ड दिखा सकते हैं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल अधिकारी डॉ. ओम प्रकाश ने तीन दिवसीय आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रथम दिवस को सूचना का अधिकार एवं सेवा का अधिकार पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कल दिनांक 13 दिसम्बर को ई-गवर्नेंस समाधान (ई-ऑफिस और आईएफएमएस सिस्टम) पर तथा दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को आपदा प्रबन्धन और महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर संवेदनशलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरटीआई विशेषज्ञ नवीन पनेरू ने सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध जानकारी दी। उन्होंने आर.टी.आई. दिए जाने की समयबद्धता, किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार किए जाने हेतु निर्धारित धारा का प्रयोग करने, अनुरोध पत्रों का अंतरण करने, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के दायित्वों आदि के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा सवाल जवाब कर अपने संशयों का समाधान भी करवाया गया।
बैठक में सीडीओ मनीष कुमार, डीएफओ टिहरी पुनीत तोमर, डीडीओ सुनील कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित रहे।